पटना ।  बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए बनाई गई मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा व आपत्तियों की जांच मंगलवार को शुरू हो गई। वार्डवार मतदातासूची बनाए जाने के बाद इसके प्रारूप का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन के बाद जिले में चार हजार से अधिक लोगों ने दावा व आपत्ति दर्ज कराई है।

आगामी आठ फरवरी तक दावा-आपत्तियों का निराकरण करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। गोपालगंज जिले के प्रखंडों में मतदाता सूची में नाम नहीं होने, वार्ड बदल जाने या अन्य त्रुटि को लेकर शिकायत दर्ज करायी गई है। इसको लेकर बैकुंठपुर,बरौली सहित कई प्रखंडों में लोगों ने हंगामा-प्रदर्शन भी किया था। अब बीडीओ सह आरओ की देखरेख में आवेदनों के अनुसार जांच की जा रही है। दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जिला प्रशासन को 14 फरवरी तक मतदाता सूची की नयी प्रविष्टियों पर आयोग से अनुमोदन लेना है। इसके बाद 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 24 फरवरी को मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा।

भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे वोटर लिस्ट
पंचायत चुनाव के उम्मीदवार अगर चाहें तो निर्धारित राशि का भुगतान कर वोटर लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दो रुपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करना होगा। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) सह डीएम को भुगतान के आधार पर वोटर लिस्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वोटर लिस्ट सभी छह पदों के अनुसार क्षेत्रवार उपलब्ध करायी जाएगी। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद के चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार वोटर लिस्ट प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता सूची का मुद्रण होने के बाद वोटर लिस्ट प्राप्त की जा सकती है।

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